CG News : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, कोर्ट का सख्त फैसला

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धमतरी। CG News : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में धमतरी न्यायालय ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और ₹5000 के जुर्माने से दंडित किया है। यह फैसला धमतरी पुलिस की मजबूत और प्रभावी जांच का नतीजा बताया जा रहा है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 26 जून 2024 को करेलीबड़ी चौकी क्षेत्र के थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 150/24 दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म से जुड़ी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसमें पॉक्सो एक्ट भी शामिल है।

पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर तत्कालीन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अजय सिंह ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गंभीरता से जांच की। जांच के दौरान सभी जरूरी साक्ष्य और तकनीकी सबूत इकट्ठा कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।

मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) धमतरी ने आरोपी शिवकुमार उर्फ शिवा यादव (23 वर्ष), निवासी बोरियाखुर्द, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।


इस मामले में बेहतर और सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी ने विवेचक उप निरीक्षक अजय सिंह को सेवा पुस्तिका में प्रशंसा प्रविष्टि देने के साथ ₹500 नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। एसपी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ता है और अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश जाता है।

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